Edited By Updated: 20 May, 2017 11:08 PM
विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले मामले के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
चम्बा: विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले मामले के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 506 के तहत दोषी पाते हुए यह निर्णय सुनाया। मामले के अनुसार भूरी सिंह पुत्र चतरो राम निवासी गांव कमोथा डाकघर डुगली तहसील चुराह के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था।
पोस्को एक्ट के तहत भी 2 साल की सजा
पुलिस ने जांच प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मामले का चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने इस मामले से जुड़े तमाम तथ्यों व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते उक्त दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने पोस्को एक्ट की धारा 6 के तहत भी दोषी को 2 वर्ष की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाए एक साथ चलेगी। मामले की जानकारी जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने दी है।