कोरोना के मामले आने पर पलाखी-भोग्रवां व मलाल में धारा-144 लागू

Edited By Vijay, Updated: 05 Aug, 2020 09:33 PM

section 144 applicable after coming corona case

उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत पलाखी स्थित भोग्रवां में एक साथ 3 प्रवासियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के चलते प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाए गए हैं। प्रशासन ने जब तक कि उक्त पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों के टैस्ट व रिपोर्ट नहीं आ...

इंदौरा (अजीज): उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत पलाखी स्थित भोग्रवां में एक साथ 3 प्रवासियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के चलते प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाए गए हैं। प्रशासन ने जब तक कि उक्त पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों के टैस्ट व रिपोर्ट नहीं आ जाती उक्त क्षेत्र में धारा-144 लगाकर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 42 के दोनों प्रवेश स्थानों पर नाकाबंदी कर दी है। धारा-144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188, 169, 270 व 271 के अंतर्गत कारवाई अमल में लाई जाएगी।

विभाग करेंगे आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति

इस संदर्भ में एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम ने बताया कि उक्त व्यक्ति पलाखी में एक इंटरलॉक टाइल्स फैक्टरी में काम करने के उद्देश्य से आए थे और प्रशासन ने उक्त फैक्टरी जोकि पलाखी में स्थित है, उससे भोग्रवां गांव व मलाल बाजार तक के क्षेत्र में इन गांवों के लोगों के आवागमन व घर से बाहर निकलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है तथा वहां पर आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं।

3 लोगों के सैंपल लिए

वहीं उक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए प्रवासी व्यक्तियों के प्राथमिक संपर्क में आए 3 लोगों की सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने वहां की दुकानों से सामान आदि लिया था, जिनके सैंपल लिए गए हैं। एसडीएम ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।

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