Edited By Updated: 07 Dec, 2016 03:56 PM
आगामी 11 दिसंबर को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले उपचुनाव के चलते सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
शिमला: आगामी 11 दिसंबर को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले उपचुनाव के चलते सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों, जहां पंचायत राज संस्थाओं के उप चुनाव होने प्रस्तावित हैं, उसी के मद्देनजर 11 दिसंबर, 2016 को रीप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951 की धारा 135-बी के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
यह अवकाश व्यापारिक संस्थानों, उद्योगों तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मियों के लिए होगी, ताकि वे इस दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि इस धारा के अन्तर्गत अवकाश के दिन किसी भी व्यक्ति की दिहाड़ी में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि ऐसे व्यक्ति को इस आधार पर रोजगार दिया गया है कि वह ऐसे दिवस के एवज में साधारण रूप से दिहाड़ी का हकदार नहीं होगा तो भी उसे उस प्रकार की दिहाड़ी दी जाएगी जो उसे अवकाश से अन्य दिनों में मिलती है।
उन्होंने कहा कि यदि रोजगारदाता धारा के इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अतिरिक्त रूप से देय यह अवकाश उन क्षेत्रों में लागू होगा, जहां पंचायती राज संस्थाओं के उप-चुनाव होने निर्धारित हैं।