कसौली गोलीकांड मामले का SC ने किया निपटारा

Edited By Ekta, Updated: 16 Jan, 2019 10:04 AM

sc disposes of kasauli shootout case

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कसौली गोलीकांड मामले का मंगलवार को निपटारा (डिस्पोज्ड ऑफ) कर दिया है। जस्टिस एस.ए. बोबडे व जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ में इस मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई। सरकार ने पिछली सुनवाई (28 नवम्बर) में सुप्रीम कोर्ट...

 

सोलन (पाल): देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कसौली गोलीकांड मामले का मंगलवार को निपटारा (डिस्पोज्ड ऑफ) कर दिया है। जस्टिस एस.ए. बोबडे व जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ में इस मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई। सरकार ने पिछली सुनवाई (28 नवम्बर) में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई स्टेटस रिपोर्ट में बताया था कि कसौली में 13 अवैध होटलों के अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार टी.सी.पी. के 12 अफसरों को चार्जशीट किया है। इसके अलावा 13 होटलों के अनधिकृत निर्माण को गिरा दिया गया है। विदित रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण गिराने गई ए.टी.पी. शैल बाला की नारायणी गैस्ट हाऊस में हुए शूट आऊट में मौत हो गई थी जबकि इस घटना में लोक निर्माण विभाग का कर्मचारी गुलाब गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसकी बाद में पी.जी.आई. में मौत हो गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई और उन अधिकारियों के नाम मांगे थे जिनके समय में यह अवैध निर्माण हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में अगस्त माह में हुई सुनवाई में टी.सी.पी. के 12 अफसरों के नाम दिए गए थे जिनके समय में ये अवैध निर्माण हुए थे। इसके बाद इन सभी अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी हुए थे। यही नहीं, सरकार ने इस मामले मेंफैक्ट फाइंडिंग जांच भी की थी जिसके आधार पर ही 12 अफसरों को चार्जशीट किया गया था। टी.सी.पी. के निदेशक राजेश्वर गोयल ने पुष्टि करते हुए बताया कि जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है।

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