RTO कांगड़ा ने जारी किए सख्त निर्देश, GPS-CCTV से लैस होंगे स्कूली वाहन

Edited By Ekta, Updated: 11 Jun, 2018 12:25 PM

rto kangra issued strict instruction

कांगड़ा जिला में स्कूल वाहन चलाने वाले चालक या तो यातायात नियमों का पालन करें नहीं तो सख्त कार्रवाई को तैयार रहें। अब नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वाले चालकों व मालिक पर परिवहन विभाग का डंडा चलेगा। यातायात नियमों में हुए आर.टी.ओ. कांगड़ा ने...

धर्मशाला (पूजा): कांगड़ा जिला में स्कूल वाहन चलाने वाले चालक या तो यातायात नियमों का पालन करें नहीं तो सख्त कार्रवाई को तैयार रहें। अब नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वाले चालकों व मालिक पर परिवहन विभाग का डंडा चलेगा। यातायात नियमों में हुए आर.टी.ओ. कांगड़ा ने स्कूल में लगे वाहनों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा वाहनों की आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के चलते जल्द ही स्कूली में जी.पी.एस. सिस्टम और सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। आर.टी.ओ. की मानें तो प्रदेश सरकार ने इसमें लगने वाले जी.पी.एस. और सी.सी.टी.वी. के लिए प्रपोजल भी तैयार कर ली है।


स्कूल प्रबंधकों को बच्चों को आने-जाने वाले वाहनों की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के अलावा यातायात नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वाहनों में दोनों ओर यैलो लाइन लगाने, वाहनों की खिड़कियों में ग्रिल्स लगाने, बसों को 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से अधिक गति से न चलाने, बसों में अग्रिशमन यंत्र लगाने, वाहन चालकों और परिचालकों सहित बच्चों की सुरक्षा लिहाज से 2 महिलाओं अटैंडैंट तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं यदि कोई चालक जिसका एक साल में दो बार तेज गति से वाहन चलाने पर चालान हो चुका है, उसे स्कूल बस चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि चालक पर कोई केस दर्ज होगा तो वह वाहन चलाने का पात्र नहीं होगा। 

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