Edited By kirti, Updated: 12 Jan, 2019 01:34 PM
बैकडोर एंट्री से किसी भी निजी बस आप्रेटर को रूट परमिट नहीं दिए जाएंगे। यदि कोई निजी बस आप्रेटर बैकडोर एंट्री से रूट परमिट ले भी लेता है तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये निर्देश परिवहन विभाग हिमाचल...
धर्मशाला : बैकडोर एंट्री से किसी भी निजी बस आप्रेटर को रूट परमिट नहीं दिए जाएंगे। यदि कोई निजी बस आप्रेटर बैकडोर एंट्री से रूट परमिट ले भी लेता है तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये निर्देश परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश के निदेशक कैप्टन जी.एम. पठानिया ने शुक्रवार को आर.टी.ओ. कार्यालय में आयोजित आर.टी.ए. की बैठक के दौरान जिला के समस्त निजी बस आप्रेटरों को दिए। बैठक में निदेशक पठानिया ने कहा कि अब प्रदेश में किसी भी बस आप्रेटर को उनकी मनमर्जी के अनुसार विभाग रूट परमिट मुहैया नहीं करवाएगा, चाहे फिर एच.आर.टी.सी. की बसें या निजी बसें हों, इन सभी आप्रेटरों को विभागीय कार्रवाई पूरी करने के बाद ही रूट परमिट विभाग की ओर से दिया जाएगा।
निजी बस आप्रेटरों को निर्देश देते हुए पठानिया ने कहा कि हमें प्रदेश भर में परिवहन यात्रा को सुरक्षित करना है और यात्रियों को सुरक्षित उनके स्टेशन तक पहुंचाना है। परिवहन यात्रा को सुरक्षित करने के लिए निदेशक ने जिला के निजी बस आप्रेटरों से उनके रूट परमिट आर.टी.ओ. कार्यालय में जमा करवाने के लिए भी कहा है, ताकि रूट को लेकर निजी बस आप्रेटर और निगम की बसों में चलने वाली प्रतिस्पर्धा को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर जिला के निजी बस आप्रेटर आर.टी.ओ. कार्यालय में 15 तारीख तक अपनी बसों के रूट परमिट जमा नहीं करवाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाया जाएगा।