अब 1800 प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को नहीं मिलेगा 10 प्रतिशत विशेष छूट का लाभ

Edited By kirti, Updated: 05 Mar, 2019 11:40 AM

property tax defaulters will not get 10 percent special discount

राजधानी के 1800 प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट का फायदा नहीं मिल सकेगा। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि डिफाल्टर 31 मार्च तक टैक्स का भुगतान करते हैं तो ही उन्हें वित्त वर्ष 2019-20 के प्रॉपर्टी टैक्स...

शिमला : राजधानी के 1800 प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट का फायदा नहीं मिल सकेगा। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि डिफाल्टर 31 मार्च तक टैक्स का भुगतान करते हैं तो ही उन्हें वित्त वर्ष 2019-20 के प्रॉपर्टी टैक्स बिल पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। समय पर भुगतान न करने पर डिफाल्टरों पर 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही बिल पर हर महीने एक प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। नगर निगम प्रशासन द्वारा डिफाल्टरों को जो नोटिस भेजे गए हैं वे सैक्शन 124 के तहत दिए गए हैं। इसके तहत टैक्स का भुगतान न करने पर डिफाल्टरों की संपत्ति अटैच करने का प्रावधान है। एम.सी. ने मार्च अंत तक टैक्स का भुगतान करने के आदेश डिफाल्टरों को दिए हैं।

इसके लिए उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, वहीं नगर निगम अब आगामी वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स बिलों को जैनरेट करने की तैयारियों में जुट गया है। 1 अप्रैल से शहर के 28,000 संपत्ति कर उपभोक्ताओं को प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने 30 अप्रैल तक सभी उपभोक्ताओं को बिल आबंटित करने का लक्ष्य रखा है। राजधानी शिमला में 28,000 उपभोक्ता प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आते हैं व 1800 डिफाल्टरों से नगर निगम को 5 करोड़ रुपए की वसूली करनी है।

डिफाल्टरों के नाम सार्वजनिक करने की तैयारी में एम.सी. वहीं प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान न करने वाले डिफाल्टरों की लिस्ट अब नगर निगम सार्वजनिक करने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि 31 मार्च तक यदि डिफाल्टर भुगतान नहीं करते हैं तो उनके नामों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी, साथ ही एम.सी. कोर्ट के समक्ष भी लिस्ट पेश करेगी। कोर्ट के आदेशों के बाद ही निगम ने डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए थे ताकि निगम को टैक्स से आमदनी हो सके।

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