UGC ने दिए निर्देश, होस्टल-कैंटीन में लगाने होंगे Ragging के दुष्प्रभावों को दशार्ते पोस्टर

Edited By Vijay, Updated: 05 Jun, 2018 10:15 PM

posters showing ragging side effects will be applied in hostel canteen

रैगिंग के दुष्प्रभावों को दशार्ते पोस्टर अब उच्च शिक्षण संस्थानों के मुख्य स्थानों पर लगाने होंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देश जारी करने के साथ ही यू.जी.सी. ने 4 पोस्टर भी जारी किए हैं।

शिमला: रैगिंग के दुष्प्रभावों को दशार्ते पोस्टर अब उच्च शिक्षण संस्थानों के मुख्य स्थानों पर लगाने होंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देश जारी करने के साथ ही यू.जी.सी. ने 4 पोस्टर भी जारी किए हैं। इन पोस्टरों में रैगिंग न करने और रैगिंग करने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दर्शाई गई है। इन पोस्टरों को अब सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के मुख्य स्थानों पर लगाना होगा। इन पोस्टरों के जरिए रैगिंग के दुष्प्रभावों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। यू.जी.सी. द्वारा जारी पोस्टरों को प्रयोग में लाते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों को ये पोस्टर परिसर के विभिन्न मुख्य स्थानों के अलावा होटलों में लगाने होंगे। ये पोस्टर होस्टल, कैंटीन, मैस व अकादमिक ब्लॉक आदि स्थानों पर लगाने होंगे।


मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को भेजा 4 पोस्टरों का पैकेट  
इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को संबद्धता प्राप्त कालेजों को भी रैगिंग के दुष्प्रभावों को दशार्ते पोस्टर भेजने के निर्देश दिए हैं। यू.जी.सी. ने सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को 4 पोस्टरों का पैकेट भी भेजा है। इस दिशा में कदम उठाने के बाद सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को इसको लेकर अनुपालना रिपोर्ट ऑनलाइन यू.जी.सी. को भेजनी होगी। बताते हैं कि यू.जी.सी. ने रैगिंग की रोकथाम के लिए एंटी रैगिंग रैगुलेशन 2009 को सख्ती से लागू करने के भी निर्देश जारी किए हैं। एंटी रैगिंग को लेकर बनी गाइडलाइंस लागू न किए जाने पर संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


यू.जी.सी. पहले भी जारी कर चुका रैगिंग की रोकथाम को निर्देश
यू.जी.सी. उच्च शिक्षण संस्थानों से रैगिंग को रोकने के लिए पहले भी कई दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। इसके तहत एंटी रैगिंग मैकेनिज्म स्थापित करने को कहा है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों के प्रबंधनों को एंटी रैगिंग कमेटी गठित करने, एंटी रैगिंग स्क्वायड बनाने, एंटी रैगिंग सैल बनाने, महत्वपूर्ण संस्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने, रैगिंग के खिलाफ संस्थानों में कार्यशाला आयोजित करने व संबंधित संस्थान की वैबसाइट पर नोडल अधिकारियों की सूची अपडेट करना आदि शामिल है। प्रोस्पैक्टस व सूचना बुकलैट आदि में एंटी रैगिंग वार्निंग प्रकाशित करने व छात्रों के साथ नियमित रूप से इंटरैक्शन करने के भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा न करने पर यू.जी.सी. संस्थान पर कार्रवाई अमल में ला सकता है। यू.जी.सी. ने रैगिंग को रोकने के लिए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को होस्टलों के अलावा कैंटीन व शौचालयों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

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