Edited By Punjab Kesari, Updated: 02 Jul, 2017 12:28 AM
राज्य सरकार ने आऊटसोर्स कर्मचारियों की कार्य स्थिति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीति-निर्देश (पॉलिसी गाइडलाइन) तैयार कर लिए हैं।
शिमला: राज्य सरकार ने आऊटसोर्स कर्मचारियों की कार्य स्थिति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीति-निर्देश (पॉलिसी गाइडलाइन) तैयार कर लिए हैं। ये नीति-निर्देश मंत्रिमंडल की तरफ से गत दिन लिए गए निर्णय के अनुसार तैयार किए गए हैं। इसके तहत कर्मचारियों को मैडीकल और छुट्टी की सुविधा भी मिलेगी। इसी तरह ई.एस.आई. व ई.पी.एफ. जैसी सुविधा भी आऊटसोर्स कर्मचारियों को उपलब्ध करवानी होगी। इन नीति-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की सेवाएं सरकार के अधीन नहीं आ पाएंगी लेकिन सरकारी स्तर पर दी जाने वाली सुविधाओं को सशर्त प्रदान किया जाएगा।
एच.पी. फाइनांशियल रूल, 2009 के तहत किया प्रावधान
आऊटसोर्स कर्मचारियों को यह सुविधा देने के लिए एच.पी. फाइनांशियल रूल, 2009 के तहत यह प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की तरफ से इस आशय संबंधी निर्देश सभी विभागीय सचिवों, उपायुक्तों और मंडलायुक्तों सहित अन्य को जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि आऊटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे।