Edited By Updated: 09 Mar, 2017 12:17 AM
नियमों को ताक पर रखकर जिला के खारसी, नयनादेवी, बरमाणा व सोलन के दाड़लाघाट में बी.आई.पी. थ्री-डी इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही लॉटरी
बिलासपुर: नियमों को ताक पर रखकर जिला के खारसी, नयनादेवी, बरमाणा व सोलन के दाड़लाघाट में बी.आई.पी. थ्री-डी इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही लॉटरी के मामले में आखिरकार पुलिस ने थाना बरमाणा में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व 34 के तहत मामला दर्ज कर ही लिया। पुलिस ने संबंधित कंपनी के निदेशकों संजीव कुमार निवासी छकोह व मंजू बाला निवासी मलोखर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। देश व प्रदेश में लॉटरी पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद जिला व प्रदेश में लोगों को विभिन्न प्रकार की लॉटरियों के नाम पर ठगने का मामला गत दिनों 2 अधिवक्ताओं परवेश चंदेल व सुमन ठाकुर ने उठाया था। पुलिस ने यह मामला मनोज कुमार निवासी कोटला जिला बिलासपुर की शिकायत के आधार पर दर्ज किया है।
कंपनी पर 734 लोगों को ठगने का आरोप
हालांकि इससे पहले पुलिस ने इसे सिविल सूट का मामला करार दिया था। संबंधित कंपनी पर लोगों को सदस्य बनाकर लॉटरी के माध्यम से कार, बाइक, एल.ई.डी. व कूलर आदि निकलने का झांसा देने का आरोप है। कंपनी पर आरोप है कि कंपनी ने 800 सदस्य बनाए तथा प्रत्येक सदस्य से 500 रुपए प्रतिमाह लिए। कंपनी ने 11 महीनों में करीब 66 लोगों को ड्रा के माध्यम से सामान निकाला लेकिन 12वें महीने किसी को भी सामान नहीं दिया जबकि कंपनी ने दावा किया था कि 12वें ड्रा में सभी को कोई न कोई सामान ड्रा के माध्यम से दिया जाएगा। संबंधित कंपनी पर 734 लोगों को ठगने का आरोप है। एस.पी. बिलासपुर राहुल नाथ ने मामला दर्ज करने की पुष्टि की है।