अंशकालीन से नियमित हुए कर्मचारी 58 नहीं 60 साल में होंगे सेवानिवृत्त, अधिसूचना जारी

Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Feb, 2018 11:47 PM

part time employees now will retired in 60 years notification issue

अंशकालीन से नियमित हुए हजारों कर्मचारी 58 साल की बजाय 60 साल में सेवानिवृत्त होंगे।

शिमला: अंशकालीन से नियमित हुए हजारों कर्मचारी 58 साल की बजाय 60 साल में सेवानिवृत्त होंगे। कोर्ट के आदेश पर वित्त विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। इस अधिसूचना के जारी होने से अब इस श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 2 साल बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में विभिन्न समय पर कर्मचारियों को दैनिकभोगी व अंशकालिक के तौर पर भर्ती किया जाता रहा है। राज्य में पहले अंशकालिक कर्मचारियों को नियमित करने की नीति नहीं थी लेकिन सरकार पर बढ़ते दबाव के कारण इन्हें पूर्व में दैनिकभोगी बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद इन्हें नियमित करने संबंधी फैसला भी सरकार ने लिया और अब इनकी सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़कर 60 साल कर दी गई है। यह निर्णय 10 मई, 2001 से पहले अंशकालिक के तौर पर नियुक्त हुए कर्मचारियों पर लागू होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की तरफ से कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है। 

लंबे समय से मांग कर रहे थे अंशकालीन कर्मचारी 
अंशकालीन कर्मचारी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें भी दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की तरह ही 60 साल में सेवानिवृत्ति दी जाए। गौर हो कि राज्य में 10 मई, 2001 से पहले तैनात और इस तिथि के बाद नियमित सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किया जाता रहा है। 10 मई, 2001 से पहले अंशकालिक के तौर पर नियुक्त कर्मचारी भी 60 की उम्र में ही सेवानिवृत्त होंगे लेकिन जो कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी या अंशकालिक के तौर पर 10 मई, 2001 के बाद नियुक्त हुए हैं, वे नियमित होने पर 58 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त होंगे। कर्मचारियों के इस वर्ग को लाभ देने के लिए सरकार द्वारा राज्य में लागू प्रथम संशोधन नियम-2018 के नियम संख्या 56 के क्लॉज ई. में संशोधन किया गया है।

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