लोकसभा चुनाव: देश के दूसरे बड़े संसदीय क्षेत्र मंडी में 1359497 मतदाता चुनेंगे सांसद

Edited By Vijay, Updated: 17 Mar, 2024 12:11 AM

parliamentary constituency mandi

देश के दूसरे बड़े संसदीय क्षेत्र मंडी के 13,59,497 मतदाता अपना सांसद चुनेंगे। 17 विधानसभा क्षेत्रों में फैला मंडी संसदीय क्षेत्र में पुरुष 6,90,534 और महिला 6,68,963 अपने मत का प्रयोग करेंगे।

मंडी (रजनीश हिमालयन): देश के दूसरे बड़े संसदीय क्षेत्र मंडी के 13,59,497 मतदाता अपना सांसद चुनेंगे। 17 विधानसभा क्षेत्रों में फैला मंडी संसदीय क्षेत्र में पुरुष 6,90,534 और महिला 6,68,963 अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा वोटर 1,02,108 जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं जबकि सबसे कम वोटर लाहौल-स्पीति विधानसभा क्षेत्र में 25,732 हैं। प्रदेश की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले मंडी संसदीय क्षेत्र लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मतदान केंद्रों की बात करें तो मंडी संसदीय क्षेत्र के दायरे में पड़ने वाले 17 विधानसभा क्षेत्रों में 2,213 मतदान केंद्रों में वाेटर अपने मत का प्रयोग मतदान के दिन कर सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में 120 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,093 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में 15,347 मतदाता दिव्यांग और 13,209 मतदाता 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के हैं। 

मंडी के 10 विधानसभा क्षेत्रों में हैं 8 लाख 66 हजार 859 मतदाता
मंडी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 8 लाख 66 हजार 859 मतदाताओं में 43,8457 पुरुष व 42,8402 महिला वोटर हैं। इनमें 10,140 मतदाता दिव्यांग और 8,655 मतदाता 85 वर्ष आयु वर्ग से ऊपर के हैं जबकि 100 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 166 है।  प्रैस वार्ता में निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि देश में आम चुनाव का शंखनाद होते ही प्रदेश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र मंडी लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मंडी संसदीय सीट के लिए 7 मई को चुनाव अधिसूचना जारी हो जाएगी, जिसके चलते 14 मई तक नामांकन पत्र दखलि किए जाएंगे। 15 मई को स्क्रूटनी तथा 17 मई को नाम वापस लिए  जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले 17 विधानसभा क्षेत्रों में आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को लागू करने के लिए 6 जिलों के डीसी और 34 एआरओ ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, वहीं पर सरकारी वाहनों का प्रयोग भी प्रचार अभियान में नहीं किया जा सकेगा।

मनरेगा व आपदा राहत कार्य जारी रहेंगे
निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने बताया कि 24 घंटे में सरकारी भवनों से प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी। जबकि सार्वजकि स्थलों से 48 और 52 घंटे के बीच प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी। किसी की निजी संपत्ति पर भी मालिक की मंजूरी के बाद ही प्रचार सामग्री लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद नए विकास कार्य शुरू नहीं किए जा सकेंगे।  केवल पहले से जारी मनरेगा और आपदा राहत कार्यों को ही जारी रखा जा सकेगा।
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