सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर पंचायत प्रधान को मिली यह सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 09 Jul, 2017 01:41 AM

panchayat pradhan got this punishment for misusing government money

विकास खंड बल्ह की पंचायत ट्रोह के पंचायत प्रधान को सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर निलंबित कर दिया गया है।

नेरचौक: विकास खंड बल्ह की पंचायत ट्रोह के पंचायत प्रधान को सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर निलंबित कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने यह कार्रवाई अधिनियम 1994 की धारा 145 (1)(ग) के तहत की है। उल्लेखनीय है कि गांव के कुछ लोगों द्वारा प्रधान पर अपने कत्र्तव्य निर्वहन व अनियमितताएं तथा सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए थे। बता दें कि ट्रोह पंचायत के प्रधान दिनेश कुमार लगभग बीते 12 वर्ष से प्रधान पद पर आसीन हैं। पंचायत के लोगों ने उनके कार्यों में शंका जाहिर करते हुए दूसरे कार्यकाल में हुए कार्यों की सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारियां हासिल कीं, जिसमें पाया गया कि उक्त प्रधान ने विकास कार्यों पर खर्च किए धन का दुरुपयोग किया है। 

सूचना के अधिकार से हुआ खुलासा
पंचायत के ठाकर सिंह, सूंका राम, धर्म सिंह, तेज सिंह तथा मेहर सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचना में पाया कि वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान प्रधान ने लगभग 45 लाख रुपए के कार्य करवाए, जिनमें से लगभग आधा दर्जन कार्य ऐसे थे, जिनकी ठेकेदार को अदायगी की गई और ठेकेदार के खाते से सीधे प्रधान की पत्नी के खाते में धन ट्रांसफर हुआ है। ठेकेदार के खाते से करीब 6.30 लाख रुपए प्रधान की पत्नी के नाम ट्रांसफर हुए हैं। पंचायत के उक्त लोगों का कहना है कि पंचायत प्रधान की कार्यप्रणाली हमेशा ही भेदभावपूर्ण रही है।  

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!