Edited By Vijay, Updated: 16 Jan, 2024 05:24 PM
उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को अब हर वर्ष ऑनलाइन अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी। एंटी रैगिंग से संबंधित वैबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरूआत में अनिवार्य रूप से अंडरटेकिंग भरनी होगी।
यू.जी.सी. रैगुलेशन्स के दूसरे संशोधन में शामिल बिंदुओं के तहत संबंधित आदेशों की अनुपालना करने के निर्देश
शिमला (अभिषेक): उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को अब हर वर्ष ऑनलाइन अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी। एंटी रैगिंग से संबंधित वैबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरूआत में अनिवार्य रूप से अंडरटेकिंग भरनी होगी। यूजीसी रैगुलेशन्स के दूसरे संशोधन में शामिल बिंदुओं के तहत संबंधित आदेशों की अनुपालना करने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसे में अब उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को संबंधित आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों सेऑनलाइन अंडरटेकिंग सबमिट करवानी होगी।
इसके अलावा संशोधित प्रक्रिया के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों से ऑनलाइन एंटी रैगिंग एफिडैविट जमा करवाना होगा। इस प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विद्यार्थी को उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ई-मेल प्राप्त होगी। इसके बाद उक्त ई-मेल विद्यार्थी को आगे विश्वविद्यालय या काॅलेज के नोडल ऑफिसर भेजनी होगी। यूजीसी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों को एंटी रैगिंग कमेटी के नोडल ऑफिसर के संपर्क नंबर और ई-मेल आईडी अपनी वैबसाइट के अलावा परिसर में डिस्प्ले करने होंगे। इसे एडमिशन सैंटर, विभागों, लाइब्रेरी, कैंटीन, होस्टल आदि स्थानों पर डिस्प्ले करना होगा।
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