Edited By kirti, Updated: 03 Apr, 2018 09:45 AM
हिमाचल प्रदेश में अब उद्योग स्थापित करना और आसान होगा। इसी कड़ी में जयराम सरकार ने सोमवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवद्र्धन और सरलीकरण) विधेयक-2018 सदन में पेश किया। यह विधेयक उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने विचार के लिए...
शिमला : हिमाचल प्रदेश में अब उद्योग स्थापित करना और आसान होगा। इसी कड़ी में जयराम सरकार ने सोमवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवद्र्धन और सरलीकरण) विधेयक-2018 सदन में पेश किया। यह विधेयक उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने विचार के लिए प्रस्तुत किया। विधानसभा में आज पेश किए गए इस विधेयक का मूल उद्देश्य राज्य में उद्योगों की स्थापना को सरल बनाना है। इस विधेयक के कानून बन जाने पर जहां उद्योगों की संरचना में आसानी होगी, वहीं औद्योगिक विकास के संवद्र्धन को भी प्रोत्साहन मिलेगा तथा उद्योगों की स्थापना के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं भी सरल होंगी।
पैकेज देने की सरकार के पास शक्तियां होंगी
नए विधेयक के कानून बन जाने पर उद्योगों को जहां मंजूरियां मिलने में तेजी आएगी, वहीं उन्हें विशेष रियायतें अथवा छूट देने और मंजूरियों में देरी पर आवेदनों की जांच का प्रावधान भी होगा। यही नहीं, प्रदेश हित में नए अथवा मौजूदा औद्योगिक उपक्रमों के लिए उद्योग नीति के प्रावधानों से अधिक विशेष वित्तीय प्रोत्साहन या पैकेज देने की सरकार के पास शक्तियां होंगी।