गुड़िया रेप और मर्डर केस में आरोपी नीलू चिरानी दोषी करार, 11 मई को होगा सजा का ऐलान

Edited By Vijay, Updated: 28 Apr, 2021 06:06 PM

neelu chirani accused in gudiya rape and murder case convicted

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के बहुचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस में आरोपी नीलू चिरानी को दोषी करार दे दिया गया है। शिमला की जिला कोर्ट ने बुधवार दोपहर बाद फैसला सुनाया है। हालांकि अभी कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है तथा 11 मई को बहस के बाद सजा...

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के बहुचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस में आरोपी नीलू चिरानी को दोषी करार दे दिया गया है। शिमला की जिला कोर्ट ने बुधवार दोपहर बाद फैसला सुनाया है। हालांकि अभी कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है तथा 11 मई को बहस के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बुधवार को पूरे मामले की वर्चुअल तरीके से सुनवाई हुई। आरोपी नीलू कंडा जेल से ऑनलाइन ही कोर्ट रूम से जुड़ा था। इस दौरान 14 अहम दलीलों में से 12 दलीलें दोषी के खिलाफ गईं। कोर्ट ने माना कि गुड़िया के शरीर पर मिले काटने के निशान और नीलू के डेंचर का मिलान हुआ है। वहीं घटना के दौरान नीलू की मौजूदगी भी घटनास्थल के पास पाई गई है।

जुलाई, 2017 का है मामला

बता दें कि 4 जुलाई, 2017 को महासू स्कूल से वापस लौटने के बाद गुड़िया रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थी। इसके बाद 6 जुलाई की सुबह उसका शव महासू के समीप दांदी जंगल में पड़ा मिला था। फौरेंसिक रिपोर्ट में गुड़िया के साथ रेप के बाद हत्या की बात सामने आई थी। ऐसे में मामले की जांच को लेकर एसआईटी का गठन किया गया, जिसने पांच आरोपी गिरफ्तार किए थे। 18 जुलाई, 2017 को इनमें से कोटखाई थाने में एक आरोपी की संदिग्ध मौत हो गई, जिसमे बाद कई स्थानों पर उग्र प्रदर्शन हुए। इस दौरान कोटखाई थाना को जला दिया गया था।

13 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया था आरोपी

जनता के एसआईटी जांच से संतुष्ट न होने, केंद्र की ओर से सीबीआई जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिती बिगड़ते देख प्रदेश सरकार सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट गई, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के आदेश जारी किए थे। सीबीआई ने इस मामले में 13 अप्रैल, 2018 को नीलू नामक एक चिरानी को गिरफ्तार किया जबकि अन्य गिरफ्तार लोगों को बेल पर छोड़ दिया गया। सीबीआई ने नीलू चिरानी के खिलाफ जुलाई, 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया था। अब नीलू को दोषी करार दिया गया है।

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