कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार को जारी किए निर्देश

Edited By prashant sharma, Updated: 14 Dec, 2020 11:37 AM

instructions issued for the funeral of corona patients

जिला कांगड़ा प्रशासन ने कोविड-19 पॉजिटिव, संदिग्ध मरीजों की मृत्यु के पश्चात शमशान घाट, कब्रिस्तान में पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं।

धर्मशाला (तनुज) : जिला कांगड़ा प्रशासन ने कोविड-19 पॉजिटिव, संदिग्ध मरीजों की मृत्यु के पश्चात शमशान घाट, कब्रिस्तान में पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत मृतक के साथ उपस्थित सभी रिश्तेदारों व स्टाफ को कोविड-19 महामारी से संबंधित सुरक्षा उपाय करना अनिवार्य है। इसमें 6 फीट की दूरी, मास्क, ग्लब्ज का सही प्रयोग, सेनिटाइजर का प्रयोग व हाथ धोते रहना भी अनिवार्य रहेगा। कोविड-19 महामारी के पॉजिटिव, संदिग्ध की मृत्यु के बाद मुंह को दूर से मात्र देखने की अनुमति होगी। मरीज को नहलाने, चूमने, गले लगाने की अनुमति नहीं होगी। अंत्येष्टि के बाद सभी रिश्तेदार व स्टाफ हाथ अवश्य धोते रहें। अंत्येष्टि की राख से किसी तरह का खतरा नहीं है, मरीज के रिश्तेदार विसर्जन व अन्य प्रक्रियाओं हेतु राख ले जा सकते हैं। अंत्येष्टि स्थल पर जनसमूह एकत्रित न हो व निर्धारित मानकों का पालन करें तथा 6 फीट की दूरी बनाए रखें।

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