इंडियन टैक्नोमैक महाघोटाला : Highcourt इस दिन तय करेगा नीलामी की तारीख

Edited By Vijay, Updated: 12 Jul, 2019 10:15 PM

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इंडियन टैक्नोमैक महाघोटाले में आबकारी एवं कराधान विभाग के 2100 करोड़ रुपए के सेल टैक्स वसूली को लेकर अब हाईकोर्ट 18 जुलाई को नीलामी की तारीख तय करेगा। गौरतलब है कि जिला सिरमौर के पांवटा ब्लाक के जगतपुर में नैशनल हाईवे के किनारे इंडियन टैक्नोमैक का...

नाहन: इंडियन टैक्नोमैक महाघोटाले में आबकारी एवं कराधान विभाग के 2100 करोड़ रुपए के सेल टैक्स वसूली को लेकर अब हाईकोर्ट 18 जुलाई को नीलामी की तारीख तय करेगा। गौरतलब है कि जिला सिरमौर के पांवटा ब्लाक के जगतपुर में नैशनल हाईवे के किनारे इंडियन टैक्नोमैक का 200 बीघा में फैला विशाल परिसर जमीन समेत नीलाम किया जाएगा। कराधान विभाग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके टैक्स वसूली को लेकर टैक्नोमैक के परिसर को नीलाम करने की गुहार लगाई थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने आबकारी एवं कराधान विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो 18 जुलाई को कंपनी की भूमि के राजस्व रिकार्ड को पुन: वैरिफाई करके पेश करे, ताकि नीलामी के अंतिम आदेश देते समय कोई कमी न रह जाए।

धारा 118 से छूट की लगाई गुहार

हाईकोर्ट से आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने टैक्नोमैक कंपनी की जमीन की नीलामी करने से पहले धारा 118 से छूट देने की गुहार लगाई है। सरकार के आदेशों के अनुसार नीलामी में फिलहाल हिमाचली बोलीदाता ही शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि धारा 118 के तहत दूसरे राज्य के किसी भी बोलीदाता को नीलामी कार्यक्रम में आने की इजाजत नहीं होगी क्योंकि धारा 118 के तहत हिमाचली ही जमीन खरीदने के हकदार माने गए हैं, ऐसे में विभाग चाहता है कि देश के अन्य राज्यों से बड़े बोलीदाता नीलामी कार्यक्रम में आएं और प्राइम लोकेशन पर स्थित हाईवे किनारे 200 बीघा में फैला कंपनी का विशाल परिसर अच्छे दामों में नीलाम हो सके। अगर हिमाचली बोलीदाता ही नीलामी में भाग लेंगे तो अच्छे दाम मिलने की उम्मीद कम ही है।

क्या बोले आबकारी एवं कराधान विभाग सिरमौर के अधिकारी

आबकारी एवं कराधान विभाग सिरमौर के ए.डी.सी. जी.डी. ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने 18 जुलाई को नीलामी की तारीख तय करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विभाग को आदेश दिए हैं कि वह कंपनी की जमीन का सारा राजस्व रिकॉर्ड एक बार फिर से वैरिफाई कर ले ताकि नीलामी के आदेश देते समय कोई कमी राजस्व रिकॉर्ड में न रहे। धारा 118 से छूट की गुहार पहले ही विभाग हाईकोर्ट से लगा चुका है। उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस ओर भी गौर करेगा। अन्य राज्यों से अगर बोलीदाता आएंगे तो इंडियन टैक्नोमैक कंपनी की 200 बीघा जमीन के अच्छे दाम मिलेंगे। विभाग को कंपनी से 2100 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलना है।

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