इंडियन टैक्रोमैक घोटला : ED और CID को कंपनी की संपत्ति का ब्यौरा सौंपने के आदेश

Edited By Vijay, Updated: 14 Jun, 2019 11:21 PM

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इंडियन टैक्नौमैक कंपनी में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रवर्तन विभाग और सी.आई.डी. को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें आदेश दिए हैं कि वे शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को इंडियन टैक्नौमैक कंपनी की संपत्ति का ब्यौरा सौंपें।...

शिमला: इंडियन टैक्नौमैक कंपनी में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रवर्तन विभाग और सी.आई.डी. को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें आदेश दिए हैं कि वे शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को इंडियन टैक्नौमैक कंपनी की संपत्ति का ब्यौरा सौंपें। इंडियन टैक्नोमैक कंपनी लिमिटेड जगतपुर पांवटा साहिब द्वारा राज्य सरकार को लगभग 2,100 करोड़ रुपए टैक्स न अदा करने पर कंपनी की फैक्टरी को आबकारी एवं कराधान विभाग ने सीज किया है। आरोप है कि कंपनी द्वारा जारी दस्तावेजों को तैयार करके व अधिक उत्पादन दर्शा कर केवल विभिन्न बैंकों से ऋ ण लेने के लिए षड्यंत्र रचा गया, जिससे हिमाचल सरकार को भारी कर नुक्सान हुआ है।

विभागों से मिलीभगत कर कंपनी से निकाला सामान व स्क्रैप

यह भी आरोप है कि इंडियन टैक्नोमैक कंपनी के प्रबंधन ने पांवटा साहिब स्थित आबकारी एवं कराधान विभाग व अन्य विभागों से मिलीभगत करके इस कंपनी के अंदर रखे हुए सामान व स्क्रैप इत्यादि को चोरी-छिपे बाहर निकाला। एक स्क्रैप ट्रक को पुलिस द्वारा बरामद किया गया। कंपनी की संपत्ति को अटैच करने के उपरांत कंपनी प्रबंधन द्वारा स्क्रैप को बेचा गया, जो कि तत्कालीन कंपनी प्रबंधन व आबकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया है । सी.आई.डी. इस बड़े घोटाले को लेकर पुलिस स्टेशन भराड़ी में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471, 201, 217, 218, 120 बी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2)डी व 5 तथा 7 के तहत पिछले 2 सालों से जांच कर रही है।

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