इंडियन टैक्नोमैक घोटाला : ED ने आबकारी एवं कराधान विभाग से तलब किया Record

Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2019 11:44 PM

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टैक्नोमैक महाघोटाले में आखिरकार ई.डी. (परिर्वतन निदेशालय) ने भी करीब 6 हजार करोड़ के हुए घोटाले में दखल देते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग से इस मामले से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। गौरतलब है कि सरकार ने जहां सी.आई.डी. को जांच की गति बढ़ाने के आदेश...

नाहन: इंडियन टैक्नोमैक महाघोटाले में आखिरकार ई.डी. (परिर्वतन निदेशालय) ने भी करीब 6 हजार करोड़ के हुए घोटाले में दखल देते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग से इस मामले से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। गौरतलब है कि सरकार ने जहां सी.आई.डी. को जांच की गति बढ़ाने के आदेश दिए थे, साथ ही भ्रष्टाचार से समझौता न करते हुए ई.डी. को भी इंडियन टैक्नोमैक महाघोटाले में जांच करने को कहा था। जनवरी माह में ई.डी. जांच को लेकर हरकत में आया। रिकॉर्ड तलब करने के मामले में जिला मुख्यालय स्थित आबकारी एवं कराधान विभाग को ई.डी. ने पत्र भेजा है, जिसमें जांच करने के लिए घोटाले से संबंधित सभी कागजात उपलब्ध करवाने को कहा गया है। फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि ई.डी. देश में टैक्स चोरी के हुए इस बड़े महाघोटाले में किन पहलुओं पर जांच करेगी। उधर, सी.आई.डी. की जांच जारी है। सी.आई.डी. ने भी इस महाघोटाले में अब तक कंपनी के कई अधिकारियों पर शिकंजा कसा है।

नीलामी की डेट तय करेगा हाईकोर्ट

हाईकोर्ट 27 जनवरी को नाहन ब्लाक स्थित इंडियन टैक्नोमैक परिसर की नीलामी की तिथि तय करेगा। इंडियन टैक्नोमैक का मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में है, ऐसे में आबकारी एवं कराधान विभाग को कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही चलना होगा। उधर, विभाग ने 200 बीघा में फैले कंपनी परिसर को बेचने के लिए धारा 118 के राइडर से निजात देने की अपील हाईकोर्ट से की है, क्योंकि धारा 118 के तहत जमीन खरीदने के मामले में बोलीदाता का हिमाचली होना जरूरी है। विभाग का तर्क है कि अगर नीलामी प्रक्रिया में धारा 118 के तहत हिमाचली बोलीदाता ही भाग लेंगे तो हो सकता है कि विभाग को अच्छी रकम न मिले। ऐसे में विभाग ने कहा कि कोर्ट इस मामले में धारा 118 के राइडर को अलग करे, ताकि देश के अन्य भागों से बोलीदाता भाग ले सकें और विभाग को इस विशाल परिसर की एवज में अच्छी रकम मिल सके।

क्या बोले आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी

आबकारी एवं कराधान विभाग नाहन के उपायुक्त जी.डी. ठाकुर ने कहा कि इंडियन टैक्नोमैक के 200 बीघा परिसर की नीलामी की तिथि हाईकोर्ट ने तय करनी है। 27 जनवरी को पेशी के दौरान तारीख तय होगी, जिसके बाद विभाग अगली कार्रवाई करेगा। कोर्ट से अपील की गई है कि धारा 118 के राइडर को इस मामले से अलग किया जाए ताकि नीलामी में देश के अन्य भागों से बोलीदाता आ सकें और विभाग को अच्छी रकम मिले। ई.डी. की ओर से पत्र मिला है तथा विभाग संबंधित रिकॉर्ड भेज रहा है।

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