टिकरी पंचायत में अवैध रूप से शराब बेची तो भुगतना पड़ेगा ये जुर्माना

Edited By Kaku Chauhan, Updated: 24 Mar, 2021 07:24 PM

illegal liquor sold in tikri panchayat if fined 10 thousand rupees

विकास खंड भटियात के तहत टिकरी ग्राम पंचायत में बुधवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान सोनू देवी ने की। इस ग्राम सभा में 190 ग्राम सभा के सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज की। इस मौके पर पंचायत द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण प्रस्ताव...

सिहुंता (ब्यूरो): विकास खंड भटियात के तहत टिकरी ग्राम पंचायत में बुधवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान सोनू देवी ने की। इस ग्राम सभा में 190 ग्राम सभा के सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज की। इस मौके पर पंचायत द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। इसमें विशेष रूप से नशा मुक्ति पर प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें अवैध रूप से शराब बेचने पर 10 हजार रुपए जुर्माना करने का निर्णय लिया गया।

सार्वजनिक स्थल पर शराब व चरस आदि का सेवन करते पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र की देहर खड्ड से रेत-बजरी उठाने पर रॉयल्टी लेने का निर्णय लिया। जिसमें प्रति ट्रक 500 व ट्रैकर पर 300 रुपए रॉयल्टी लेने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पंचायत ने यह भी निर्णय लिया कि पंचायत में पुलिस के प्रवेश पूर्व पंचायत को अवगत किया जाए। इस मौके पर अन्य विकासात्मक विषयों पर चर्चा की गई व विकास कार्यों को प्रस्तावित किया गया।

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