हैदराबाद के पर्यटक की मौत मामले में खुलासा, अनधिकृत साइट से उड़ान भरने से हुआ हादसा

Edited By Ekta, Updated: 16 Aug, 2019 11:23 AM

hyderabad tourist death case revealed

पैराग्लाइडिंग के दौरान हैदराबाद के पर्यटक की मौत मामले में खुलासा हुआ है कि यह उड़ान अनधिकृत साइट से भरी गई थी। पायलट ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि वह पैराग्लाइडर मालिक के पास पिछले एक वर्ष से व्यक्तिगत तौर पर कार्य कर रहा है। वह किसी एजैंसी से...

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): पैराग्लाइडिंग के दौरान हैदराबाद के पर्यटक की मौत मामले में खुलासा हुआ है कि यह उड़ान अनधिकृत साइट से भरी गई थी। पायलट ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि वह पैराग्लाइडर मालिक के पास पिछले एक वर्ष से व्यक्तिगत तौर पर कार्य कर रहा है। वह किसी एजैंसी से नहीं जुड़ा हुआ है। उपनिदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन कुल्लू द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिस पैराग्लाइडर से उड़ान के दौरान हादसा हुआ है वह पैराग्लाइडर भी तकनीकी समिति से पास नहीं था। पैराग्लाइडर मालिक के पास पैराग्लाइडिंग पायलट के रूप में लाइसैंस है लेकिन पैराग्लाइडिंग आप्रेटर के रूप में उसके पास कोई लाइसैंस नहीं है। 

15 जुलाई से लेकर 15 सितम्बर तक पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध है। इसकी सूचना एजैंसियों को 12 जुलाई को ही दे दी गई है। इसके बावजूद कुल्लू में कई साइटों पर पैराग्लाइडिंग हो रही है। पायलट ने यह भी खुलासा किया है कि पैराग्लाइडर मालिक ने उसे प्रतिबंध बारे नहीं बताया था और उसे पैराग्लाइडिंग जारी रखने के लिए कहा गया था। एस.पी. गौरव सिंह ने इस तरह की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर बारीकी से छानबीन जारी है तथा अनधिकृत साइट से उड़ान भरने के साथ यह भी पता चला है कि पैराग्लाइडर का मालिक पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के पास आप्रेटर के तौर पर पंजीकृत भी नहीं है।

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