HPCA मामला : सुप्रीम कोर्ट से अनुराग ठाकुर को राहत

Edited By Updated: 28 Apr, 2017 07:07 PM

hpca case anurag thakur relief from supreme court

सर्वोच्च न्यायलय ने आज सांसद अनुराग ठाकुर, संजय शर्मा, गौतम ठाकुर, एच.पी.सी.ए. और अन्य लोगों को राहत देते हुए हिमाचल हाईकोर्ट के उस फैसले पे स्टे दे दिया है....

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायलय ने आज सांसद अनुराग ठाकुर, संजय शर्मा, गौतम ठाकुर, एच.पी.सी.ए. और अन्य लोगों को राहत देते हुए हिमाचल हाईकोर्ट के उस फैसले पे स्टे दे दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर एफ.आई.आर. रद्द करने से मना कर दिया था। इस मामले में एच.पी.सी.ए. की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को वैयक्तिक रूप से नोटिस जारी करते हुए उन्हें हलफनामा दायर कर अगली सुनवाई से पहले जवाब देने के लिए कहा है। एच.पी.सी.ए. ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और मुख्यमंत्री की शह पर यह मामला दाखिल हुआ है। इसका संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।

शिक्षा विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला
यह मामला एच.पी.सी.ए. द्वारा कथित तौर पर शिक्षा विभाग की 720 स्क्वेयर मीटर जमीन पर अतिक्रमण करने का था। इस एफ.आई.आर. के खिलाफ एच.पी.सी.ए. ने हिमाचल हाईकोर्ट में अपील कर इसे रद्द करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ अनुराग ठाकुर और अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। 

निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर भी स्टे 
न्यायाधीश ए.के. सिकरी और अशोक भूषण की पीठ ने सुनवाई करते हुए प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को स्टे देते हुए निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर भी स्टे दिया है और प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को वैयक्तिक रूप से हलफनामा दाखिल कर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी और तब तक इस मामले पर निचली अदालत में जारी सुनवाई पर स्टे जारी रहेगा।

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