Edited By Vijay, Updated: 16 Jan, 2024 07:56 PM
अंतिम मैरिट सूची जारी होने से पहले ही कैटेगरी/सब कैटेगरी में बदलाव किया जा सकता है। उसके उपरांत छात्रवृत्ति के लाभ हेतु किसी भी परीक्षार्थी की कैटेगरी/सब कैटेगरी में कोई बदलाव/शुद्धि नहीं की जा सकती।
धर्मशाला (नवीन): अंतिम मैरिट सूची जारी होने से पहले ही कैटेगरी/सब कैटेगरी में बदलाव किया जा सकता है। उसके उपरांत छात्रवृत्ति के लाभ हेतु किसी भी परीक्षार्थी की कैटेगरी/सब कैटेगरी में कोई बदलाव/शुद्धि नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस संदर्भ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, उच्च विद्यालय व संबद्धता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा प्रति वर्ष कैटेगरी के आधार पर मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसकी कैटेगरी वाइज सूची वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है तथा संबंधित विभागों को भेजी जाती है परंतु ध्यान में आया है कि कई परीक्षार्थियों की कैटेगरी/सब कैटेगरी पंजीकरण के समय संबंधित विद्यालयों द्वारा गलत दर्शाई जाती है तथा उसकी शुद्धि समय पर नहीं करवाई जाती, जिस कारण बहुत से मेधावी कैटेगरी के आधार पर छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं।
प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापक सत्र मार्च 2024 में आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षा से संबंधित यदि किसी परीक्षार्थी की कैटेगरी व सब कैटेगरी में किसी प्रकार की अशुद्धि हो तो उसकी शुद्धि हेतु अंतिम मैरिट सूची जारी होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में पत्र व्यवहार कर शुद्धि करवाना सुनिश्चित करें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डाॅ. मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि अंतिम मैरिट सूची जारी होने के उपरांत छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु किसी भी परीक्षार्थी की कैटेगरी व सब कैटेगरी में किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं की जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी गलत कैटेगरी के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रह जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापक का होगा।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here