निचली अदालत के फैसले पर HC की मुहर, मादक पदार्थ रखने के आरोपी को भुगतनी होगी ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 28 Aug, 2019 11:27 PM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 किलो चरस के साथ पकड़े संदीप कुमार मोहल्ला रामनगर गडरिया जिला करनाल (हरियाणा) को सुनाई गई 10 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा पर अपनी मुहर लगा दी।

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 किलो चरस के साथ पकड़े संदीप कुमार मोहल्ला रामनगर गडरिया जिला करनाल (हरियाणा) को सुनाई गई 10 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा पर अपनी मुहर लगा दी। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने विशेष न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर के 31 मार्च, 2017 को पारित फैसले को जायज ठहराते हुए उसकी अपील खारिज कर दी। मामले के अनुसार 24 फरवरी, 2010 को दोषी संदीप कुमार शाम 7 बजे निरमंड तहसील के तहत पिपलधार नामक स्थान पर पहुंचा तो उसका सामना नाकाबंदी कर रही पुलिस टीम से हो गया।

पुलिस वालों को देखकर वह घबरा गया और उसने मौके से भागने की कोशिश की परंतु पुलिस ने उसका पीछा कर उसे दबोच लिया और उसके कंधे पर रखे बैग की तलाशी ली जिसमें 2 किलो चरस पाई गई। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर संदीप कुमार उर्फ  सोनू के खिलाफ मुकद्दमा चलाया गया। निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और मामले के साक्ष्यों को दोष साबित करने के लिए पर्याप्त मानते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, जिसे हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया।

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