महिला से दुर्व्यवहार मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, राज्य सरकार से रिपोर्ट की तलब

Edited By Simpy Khanna, Updated: 19 Nov, 2019 10:26 AM

high court takes cognizance in case of misbehavior of women

देव आस्था के नाम पर मंडी जिला की गाहर पंचायत में बुजुर्ग महिला को डायन बताकर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व...

शिमला (ब्यूरो): देव आस्था के नाम पर मंडी जिला की गाहर पंचायत में बुजुर्ग महिला को डायन बताकर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है। मामले की आगामी सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में निर्धारित की गई है। दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार मंडी जिला के सरकाघाट की गाहर पंचायत में बुजुर्ग महिला को डायन बताकर मुंह पर कालिख पोतकर गांव में घुमाने के मामले में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों पर अभी तक धारा 147, 149, 452, 435, 355 और 427 लगाई गई है। पुलिस की कार्रवाई पर देवता के कार-कारिंदे और अनुयायी भड़क गए थे। इस पर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वे भारी जनसमूह के साथ देवता के रथ को सरकाघाट थाने ले जाएंगे और पुलिस से अपने गूरों और अन्य आरोपियों को छुड़ा लेंगे। हंगामे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने भी धारा 144 लगाने की तैयारी कर ली थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सरकाघाट आने का विचार बदल दिया और कहा कि देवता ने वहां जाने से इंकार कर दिया था।

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