हाईकोर्ट ने शिमला निगम के चुनाव मामले का फैसला रखा सुरक्षित

Edited By Punjab Kesari, Updated: 27 May, 2017 09:45 AM

high court has shimla corporation election of case decision kept safe

हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के चुनाव से जुड़ी वोटर लिस्ट में संशोधन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा....

शिमला: हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के चुनाव से जुड़ी वोटर लिस्ट में संशोधन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 मई को जारी आदेशों के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रार्थी राजू ठाकुर के अनुसार चुनाव आयोग ने नगर निगम शिमला के चुनाव टालने के इरादे से यह अधिसूचना जारी की है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सी.बी. बारोवालिया की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने निर्वाचन आयोग के स्पैशल रिवीजन ऑफ इलैक्ट्रोल रोलस के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने उनके इन आदेशों को असंवैधानिक और गैर-कानूनी बताया। 


4 जून से पहले चुनाव करवाने का आग्रह कोर्ट से किया
उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 243 यू में स्थानीय निकायों के चुनावों के एक भी दिन टालने या आगे खिसकाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में निर्वाचन आयोग का फैसला तर्क संगत नहीं है। उन्होंने इस फैसले को रद्द करने और उनको 4 जून से पहले यह चुनाव करवाने का आदेश देने का आग्रह भी कोर्ट से किया है। प्रार्थी ने कहा कि इन चुनावों को 4 जून तक पूरा किया जाना ही संवैधानिक होगा क्योंकि इसके बाद नियमों के तहत नगर निगम के सदन को एक भी दिन की एक्सटैंशन नहीं दी जा सकती है। 

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