Edited By Simpy Khanna, Updated: 20 Nov, 2019 03:27 PM
हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की पत्नी के भतीजे आकांक्ष सेन की हत्या के मामले में जिला अदालत ने हरमेहताब उर्फ फरीद को दोषी करार दिया है। बुधवार को उसे उमरकैद व तीन लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई।
शिमला ब्यूरो : हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की पत्नी के भतीजे आकांक्ष सेन की हत्या के मामले में जिला अदालत ने हरमेहताब उर्फ फरीद को दोषी करार दिया है। बुधवार को उसे उमरकैद व तीन लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। वह करीब अढ़ाई साल से जेल में बंद है। सोमवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में मामले की धाराओं में बदलाव करने की अपील की थी। जज ने इससे साफ इन्कार करते हुए कहा था कि वह अपना फैसला सुना चुके हैं और अगर बचाव पक्ष को आपत्ति है तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
इसके साथ ही कोर्ट ने सजा के फैसले को 20 नवंबर तक के लिए टाल दिया था। इससे पहले मंगलवार को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के हरमेहताब ने कहा कि मैंने तीन साल जेल में गुजर दिए। मुझे यकीन था कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। हरमेहताब के वकील ने कहा कि सजा पर फैसला होने के बाद अगर जरूरत हुई तो हाई कोर्ट में अपील के लिए जाएंगे। बता दें कि 9 फरवरी, 2017 की देर रात एक पार्टी में आकांक्ष के दोस्त शेरा की हरमेहताब और उसके दोस्त बलराज सिंह रंधावा से हाथापाई हो गई थी। जब आकांक्ष ने शेरा का बचाव किया जवाब में उसकी बीएमडब्लयू कार से कुचल कर हत्या कर दी गई थी।