Edited By Kuldeep, Updated: 04 Dec, 2023 08:53 PM
कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के डिफाल्टर ऋणधारकों के खिलाफ सहकारिता विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में सहकारिता समाहर्त्ता एवं डिप्टी रजिस्ट्रार उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला इंजी. प्रत्यूष चौहान द्वारा जिला हमीरपुर के 4 दोषी ऋणियों के खिलाफ...
हमीरपुर (पुनीत): कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के डिफाल्टर ऋणधारकों के खिलाफ सहकारिता विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में सहकारिता समाहर्त्ता एवं डिप्टी रजिस्ट्रार उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला इंजी. प्रत्यूष चौहान द्वारा जिला हमीरपुर के 4 दोषी ऋणियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 75 के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं तथा इनकी पेशी 6 दिसम्बर को सहायक पंजीयक कार्यालय हमीरपुर में रखी गई है। इन ऋणदोषियों से लगभग 4.7 करोड़ की रिकवरी होनी है। साथ ही जिला ऊना के 9 ऋणदोषियों को भी डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं, जिनकी पेशी 7 दिसम्बर को हमीरपुर में ही रखी गई है। प्रत्यूष चौहान ने बताया कि ऋणदोषियों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी तथा आने वाले समय में ऊना व नूरपुर जोन के ऋणदोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अरैस्ट वारंट भी हो सकते हैं जारी : इंजी. प्रत्यूष
समाहर्त्ता एवं डिप्टी रजिस्ट्रार उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला ई. प्रत्यूष चौहान ने कहा कि ऋणदोषियों के खिलाफ अरैस्ट वारंट जारी किए जा सकते हैं तथा अधिकतम 30 दिन की जेल की सजा भी हो सकती है। उनकी अथवा उनके गारंटरों की चल-अचल संपति नीलाम करके रिकवरी की जाएगी। इसलिए बैंक की ओ.टी.एस. पॉलिसी अथवा विभागीय कार्रवाई के दौरान ही अतिदेय ऋण की भरपाई कर दें।