गुड़िया केस: HC ने CBI को सील्ड कवर में रखे शपथ पत्र खोलने के दिए आदेश

Edited By Ekta, Updated: 21 Sep, 2018 09:51 AM

gudiya case

हिमाचल हाईकोर्ट ने गुड़िया रेप व हत्या मामले में लॉकअप में बंद सूरज की मौत के आरोपी पुलिस कर्मियों के सील्ड कवर में रखे शपथ पत्रों को खोलने के आदेश दिए हैं। वहीं इन शपथ पत्रों की प्रतियां सी.बी.आई. सहित अन्य पक्षकारों को सौंपने के आदेश भी दिए गए।...

शिमला (मनोहर): हिमाचल हाईकोर्ट ने गुड़िया रेप व हत्या मामले में लॉकअप में बंद सूरज की मौत के आरोपी पुलिस कर्मियों के सील्ड कवर में रखे शपथ पत्रों को खोलने के आदेश दिए हैं। वहीं इन शपथ पत्रों की प्रतियां सी.बी.आई. सहित अन्य पक्षकारों को सौंपने के आदेश भी दिए गए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को सी.बी.आई. के आवेदन का निपटारा करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए। मामले पर सुनवाई हुई। 

सी.बी.आई. ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उसे गुड़िया रेप मामले में फिलहाल गवाह बनाए गए पुलिस कर्मी दीप चंद के शपथपत्र की प्रतिलिपि दी जाए ताकि उस गवाह के होने वाले बयान व शपथपत्र में दी गई जानकारी आपस में परखी जा सके। दीप चंद इस मामले में जांच अधिकारी था। सी.बी.आई. ने कहा कि वह इस मामले में बनाए गए अन्य सभी निजी प्रतिवादी पुलिस कर्मियों के शपथ पत्र भी चाहती है। कोर्ट ने सी.बी.आई. के आवेदन का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया है कि वह कानून के अनुसार शपथ पत्रों को हासिल कर इनका इस्तेमाल ट्रायल के दौरान कर सकती है। 

उल्लेखनीय है कि गुड़िया मामले में पुलिस जांच के दौरान पकड़े गए कथित आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या की गई थी। इस हत्या के पश्चात हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान वाली मौजूद जनहित याचिका में तत्कालीन एसआईटी प्रमुख पूर्व आईजी जहूर एस जैदी समेत 8 पुलिसकर्मियों को प्रतिवादी बनाया। साथ ही उनसे उनके द्वारा इस मामले में की गई जांच का विस्तृत ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से देने के आदेश दिए थे। सभी प्रतिवादी पुलिसकर्मियों ने अपने-अपने शपथपत्र सील्ड कवर में दायर किए थे। अब जबकि दोनों ही मामलों में चार्जशीट दायर की जा चुकी है इसलिए वह इन शपथ पत्रों में दी गई जानकारियों का इस्तेमाल ट्रायल के दौरान कर सकेगी। 

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