जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी, कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 28 Jun, 2018 10:08 PM

fraud on the name of selling the land filed case on the order of court

पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी व तथ्यों को छिपाने तथा बेईमानी करने का एक मामला सामने आया है। मामला न्यायालय के आदेशानुसार दर्ज किया गया है।

इंदौरा (अजीज): पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी व तथ्यों को छिपाने तथा बेईमानी करने का एक मामला सामने आया है। मामला न्यायालय के आदेशानुसार दर्ज किया गया है। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए एस.पी. कांगड़ा संतोष पटियाल ने बताया कि पुलिस को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी इंदौरा की अदालत द्वारा सी.आर.पी.सी. 156(3) के तहत एक आदेश पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध इस बाबत मामला दर्ज कर कारवाई के निर्देश दिए गए हैं।


100 कनाल के बदले दी 60 कनाल जमीन
न्यायालय द्वारा पुलिस को प्रेषित उक्त आदेश पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता रीता देवी पुत्री प्रेम सिंह निवासी गांव अटाहड़ा तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा ने आरोप लगाया है कि कांता देवी पत्नी जोगिंद्र सिंह व जोगिंद्र सिंह पुत्र प्रसादो दोनों निवासी घगवां ने उसे 100 कनाल जमीन की सेल डीड की थी लेकिन केवल 60 कनाल जमीन का कब्जा ही उसे दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने जमीन के बारे में बेईमानी और धोखाधड़ी से काम लेते हुए तथ्यों को छिपाया गया।


राजस्व विभाग की जांच पड़ताल में हुआ खुलासा
बाद में जब उनके द्वारा पूरी जमीन का कब्जा नहीं दिया गया तो राजस्व विभाग द्वारा जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त जमीन को लेकर कोर्ट में पहले से ही केस चला हुआ है तथा उस पर स्टे लगाया गया है। इस पर पुलिस थाना इंदौरा में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 व 120बी के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया है त्था आगामी छानबीन शुरू कर दी गई है।

 

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