Edited By Vijay, Updated: 06 Feb, 2024 06:41 PM
शिक्षा विभाग में कार्यरत 17889 महिला कुक-कम-हैल्पर को 180 दिन का मातृत्व लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने इस बारे आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
शिमला (कुलदीप): शिक्षा विभाग में कार्यरत 17889 महिला कुक-कम-हैल्पर को 180 दिन का मातृत्व लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने इस बारे आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे महिला कुक-कम-हैल्पर की लंबी समय में चली आ रही मांग पूरी हो गई है। यह मातृत्व लाभ अधिनियम, 1962 के तहत मिलेगा। इससे पहले शिक्षा विभाग में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था, जिससे इस वर्ग की महिला कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विषय को लेकर कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दिन से ही कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए पुरानी पैंशन को बहाल किया। इससे 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्राथमिकता प्रदान की है। इसके अलावा वर्तमान सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के साथ शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्त्ताओं, मिड-डे मील कर्मियों, जल शक्ति विभाग के बहुउद्देश्यीय कर्मियों, पैरा फिटर एवं पम्प ऑप्रेटरों, पंचायत और राजस्व चौकीदारों के मानदेय में बढ़ौतरी की है।
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