अष्टाम विक्रेता व बसीका नवीस को अब बैठने के लिए देने पड़ेंगे पैसे, लोगों में मचा हड़कंप

Edited By kirti, Updated: 29 Jun, 2019 09:52 AM

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अब अष्टाम विक्रेता तथा बसीका नवीस (डॉक्यूमैंट राइटर) को अपने-अपने परिसरों में बैठने के पैसे देने होंगे। जिला प्रशासन के इस फरमान के बाद इस प्रोफैशन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। 11 जून, 2019 को डी.सी. बिलासपुर द्वारा एक पत्र उपमंडलाधिकारी...

 

घुमारवीं : अब अष्टाम विक्रेता तथा बसीका नवीस (डॉक्यूमैंट राइटर) को अपने-अपने परिसरों में बैठने के पैसे देने होंगे। जिला प्रशासन के इस फरमान के बाद इस प्रोफैशन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। 11 जून, 2019 को डी.सी. बिलासपुर द्वारा एक पत्र उपमंडलाधिकारी नागरिक घुमारवीं, झंडूता, श्री नयनादेवी, तहसीलदार घुमारवीं, झंडूता, नयनादेवी तथा नायब तहसीलदार नम्होल, भराड़ी व कलोल को लिखा गया है। इस पत्र के तहत अब तहसील व कोर्ट परिसर में बैठने वाले लाइसैंस धारकों को अब जमीन पर बैठने की फीस अदा करनी पड़ेगी। इस पत्र में 20 दिसम्बर, 2017 के पत्र का जिक्र किया गया है।

इस पत्र में लिखा गया है कि लाइसैंस धारक अष्टाम विक्रेता तथा बसीक नवीसों को परिसर में बैठने की 300 रुपए फीस प्रतिमाह अदा करनी पड़ेगी। पत्र में लिखा गया है कि इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आप 1 जनवरी, 2015 से लेकर 30 जून, 2019 तक प्रतिमाह 300 रुपए अपने संबंधित कार्यालयों में जमा करवाना सुनिश्चित करें। पत्र में यह भी हिदायत दी गई है कि यह फीस प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित कार्यालयों में जमा करवानी होगी। इस फ रमान के चलते यह वर्ग इस निर्णय का विरोध कर रहा है।

लाइसैंस रद्द होने का डर

प्रशासन के फैसले के बाद इस प्रोफैशन के लोग अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि ऐसा न हो कि जिला प्रशासन इनके लाइसैंस ही रद्द कर दे। इन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। इन लोगों ने बताया कि इनके बैठने के लिए किसी भी परिसर में उचित प्रबंध नहीं हैं, वहीं इस बारे में एस.डी.एम. घुमारवीं शशि पाल शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इन लाइसैंस धारकों से प्रतिमाह फीस लेना निर्धारित की गई है।

 

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