RTI का खुलासा, 6 गैर-हिमाचली व गैर-कृषक लोगों के नाम कर दी जमीन

Edited By Updated: 16 Mar, 2017 11:16 PM

disclosure of rti  land given to 6 non himachali and non agriculturists

हिमाचल प्रदेश में गैर-हिमाचली व गैर-कृषक लोगों को जमीन खरीदने के लिए धारा-118 की अनुमति लेना अनिवार्य बनाया गया है

बी.बी.एन.: हिमाचल प्रदेश में गैर-हिमाचली व गैर-कृषक लोगों को जमीन खरीदने के लिए धारा-118 की अनुमति लेना अनिवार्य बनाया गया है लेकिन नालागढ़ में राजस्व विभाग के पूर्व अधिकारियों ने गलत ढंग से 6 गैर-हिमाचली व गैर-कृषक लोगों के नाम जमीन कर दी। इन 6 लोगों के नाम पर वर्ष 2014-15 में रजिस्ट्रियां की गईं जोकि किसी मिलीभगत की ओर इशारा कर रही हंै। हिमाचल प्रदेश टैनेंसी एंड लैंड रिफोर्म एक्ट-1972 के मुताबिक नगर परिषद क्षेत्र में गैर-हिमाचली व गैर-कृषक व्यक्ति सिर्फ बना हुआ भवन (स्ट्रक्चर) बिना जमीन से ले सकता है, उसके नाम सिर्फ भवन (स्ट्रक्चर) ही हो सकता है लेकिन नालागढ़ शहर में राजस्व विभाग के कुछ पूर्व अधिकारियों ने गलत ढंग से शहरी क्षेत्र में जमीन सहित भवन (स्ट्रक्चर) गैर-हिमाचली व गैर-कृषक लोगों के नाम कर रहे हैं जोकि हिमाचल प्रदेश टैनेंसी एंड लैंड रिफोर्म एक्ट-1972 की अवहेलना है। एक व्यक्ति द्वारा आर.टी.आई. के तहत ली गई जानकारी में यह खुलासा हुआ है। 

इस जमीन पर बने हैं आलीशान घर 
नालागढ़ में शहरी क्षेत्र में जमीन सहित भवन (स्ट्रक्चर) गैर-हिमाचली व गैर-कृषक लोगों के नाम करने का सिलसिला कई सालों से चल रहा है और इस तरह के काफी मामले हैं जिनमें जमीन सहित भवन (स्ट्रक्चर) गैर-हिमाचली व गैर-कृषक लोगों के नाम कर दिए गए हैं और इस जमीन पर इन लोगों ने आलीशान घर बना लिए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों के नाम पर भी कई जगहों पर गलत ढंग से जमीन कर दी गई है।

इन तारीखों को हुई हैं रजिस्ट्रियां
जानकारी के अनुसार गैर-हिमाचली व गैर-कृषक लोगों के नाम पर जमीनें की गई हैं उनकी राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा 17 अप्रैल-2014, 8 सितम्बर-2014, 27 सितम्बर-2014, 3 दिसम्बर-2014, 2 मई-2015 व 22 दिसम्बर-2014 को रजिस्ट्रियां की गई हैं। 

जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई 
तहसीलदार नालागढ़ देवराज भाटिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र में गैर-हिमाचली व गैर कृषक व्यक्ति के नाम सिर्फ भवन (स्ट्रक्चर) की ही रजिस्ट्री हो सकती है लेकिन जिस जमीन पर भवन (स्ट्रक्चर) बना हुआ है उसकी रजिस्ट्री धारा-118 की अनुमति के बिना नहीं हो सकती। जमीन सहित जो भवन की रजिस्ट्रियां गैर-हिमाचली व गैर-कृषक व्यक्ति के नाम पर हुई हैं, उसकी जांच की जाएगी। एस.डी.एम. नालागढ़ आशुतोष गर्ग ने बताया कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।  

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!