दुष्कर्म के आरोपी को मिला 7 साल का कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 06 Mar, 2019 08:37 PM

dharamsala rape accused imprisonment

स्कूल से पेपर देकर वापस घर लौट रही नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 50 हजार रुपए जुर्माना भी भरना होगा, जिसमें 20 हजार रुपए पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे।

धर्मशाला (नरेश): स्कूल से पेपर देकर वापस घर लौट रही नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 50 हजार रुपए जुर्माना भी भरना होगा, जिसमें 20 हजार रुपए पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। यह सजा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने बुधवार को सुनाई। इसकी जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना पालमपुर में पड़ते क्षेत्र में 14 अगस्त, 2014 को पीड़िता सरकारी स्कूल में पेपर देने गई थी परंतु घर वापस नहीं आई। परिजनों द्वारा उसकी तलाश शुरू की लेकिन कहीं पर नहीं मिली। इसके बाद परिजनों को जानकारी मिली कि यह किसी औरत के घर पर है। वहां पहुंचने पर यह पता चला कि उसे क्वार्टर में छिपाया गया जिसे उस औरत ने पुलिस को देखकर बैड बॉक्स में छिपा दिया था।

दोषी का डी.एन.ए. पीड़िता के डी.एन.ए. से मैच

इसी दौरान तफ्तीश के आधार पर यह साबित हुआ कि दोषी संजीव कुमार निवासी पालमपुर ने इसके साथ दुष्कर्म किया है और उक्त औरत ने इसमें अपना सहयोग दिया है। जिस पर उक्त औरत व दोषी संजीव कुमार के खिलाफ विशेष न्यायाधीश व जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चालान पेश किया। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की और इसमें कुल 22 गवाह सरकार की तरफ से पेश किए गए। दोषी का डी.एन.ए. पीड़िता के डी.एन.ए. से मैच होने पर दोषी को 7 वर्ष की सख्त कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना के आदेश दिए हैं। उसमें से 20 हजार रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूॢत हर्जाना देने होंगे।

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