चरस की तस्करी करना पड़ा महंगा, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 08 Apr, 2019 09:21 PM

court gave punishment to hashish smuggler

चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए प्यारदीन पुत्र लतीफ मोहम्मद निवासी गांव कलूंडा तहसील चुराह को विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना चुकता न करने की एवज में दोषी को...

चम्बा: चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए प्यारदीन पुत्र लतीफ मोहम्मद निवासी गांव कलूंडा तहसील चुराह को विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना चुकता न करने की एवज में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी जिला उपन्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की।

22 नवम्बर, 2017 को चरस की खेप के साथ पकड़ा था आरोपी

जानकारी के अनुसार 22 नवम्बर, 2017 को पुलिस थाना तीसा की टीम ने तीसा-शिकारी मोड़ पर नाके के दौरान उक्त व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 120 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद मामला अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए तथा मामले से जुड़े 18 गवाहों के बयानों व अन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे उपरोक्त सजा सुनाई है।

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