चरस तस्कर को 10 वर्ष का कठोर कारावास, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 16 Nov, 2019 08:44 PM

court gave punishment to hashish smuggler

विशेष न्यायाधीश-2 कुल्लू नितिन कुमार ने भूप सिंह पुत्र धनी राम निवासी भलाण बाहू बंजार निवासी को चरस तस्करी के जुर्म में दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): विशेष न्यायाधीश-2 कुल्लू नितिन कुमार ने भूप सिंह पुत्र धनी राम निवासी भलाण बाहू बंजार निवासी को चरस तस्करी के जुर्म में दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना भरने के भी आदेश हुए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज धीमान ने बताया कि 17 नवम्बर, 2016 को हैड कांस्टेबल राज पाल के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने जछणी के पास नाका लगाया था। इस दौरान पुलिस को एक व्यक्ति मणिकर्ण की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। सामने पुलिस दल को देखकर वह वापस मुड़ा और हाथ में पकड़े बैग को सड़क किनारे फैंक दिया। पुलिस ने उस बैग को चैक किया तो उसमें से 1.300 किलोग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ भुंतर पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ था।

पुलिस ने छानबीन के बाद इस प्रकरण में कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और न्यायालय ने चरस तस्करी के प्रकरण में उक्त व्यक्ति को दोषी करार दिया। दोषी करार दिए जाने के उपरांत उसके खिलाफ उक्त सजा का फैसला सुनाया गया। इस मामले में कुल 10 गवाह न्यायालय में पेश हुए। न्यायालय ने गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया है।

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