कोर्ट में साबित हुआ दोष, 2 चरस तस्करों को मिली कठोर कारवास व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 25 Sep, 2019 06:36 PM

court gave punishment to hashish smuggler

विशेष न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के आरोप सिद्ध होने पर 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोनों दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा...

मंडी (पुरुषोत्तम): विशेष न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के आरोप सिद्ध होने पर 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोनों दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 19 दिसम्बर, 2015 को औट थाना के अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक लोकेंद्र सिंह नेगी पुलिस टीम के साथ शाम के करीब 8 बजे शांडली मोड़ राष्ट्रीय मार्ग-21 पर यातायात चैकिंग के लिए मौजूद थे।

इस दौरान कुल्लू की तरफ से आई एक कार को जांच के लिए रोका गया। कार में केहर सिंह पुत्र जीवा नंद निवासी दालाशानी, डाकघर सचानी थाना भुंतर, जिला कुल्लू और आरोपी परस राम पुत्र जोगी राम निवासी गांव बयानी, डाकघर पनारसा तहसील औट, जिला मंडी बैठे थे। जब टीम ने कार की जांच की तो एक भूरे रंग के थैले से 7 किलो 490 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर थाना औट में मामला दर्ज किया गया और मामले की तफ्तीश निरीक्षक लोकेंद्र सिंह नेगी ने अमल में लाई। तफ्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया था।

अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ  से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी केहर सिंह और परस राम पर 7 किलो 490 ग्राम चरस रखने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है, जिस पर दोनों दोषियों को एनडीपीएस की धारा 20 के तहत उक्त सजा सुनाई गई।

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