स्कूल से घर लौट रही 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 28 Sep, 2019 11:08 PM

court gave punishment to accused of rape

स्कूल से घर वापस लौट रही 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी प्रेम चंद को दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश केके शर्मा की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

धर्मशाला (नरेश): स्कूल से घर वापस लौट रही 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी प्रेम चंद को दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश केके शर्मा की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा पीड़िता को पोक्सो अधिनियम के नियम 7 के तहत साढ़े 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा।

इस केस की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि मामला 22 सितम्बर, 2017 का था जिसमें पीड़िता के पिता ने नूरपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी नाबालिग बेटी (9) स्कूल जाने से इन्कार कर रही थी और भयभीत लग रही थी। इसका कारण पूछने पर बच्ची ने बताया कि जब वह स्कूल से लौट रही थी तब प्रेम चंद उसे रास्ते में मिला और उसे टॉफी दी। इसके बाद वह उसे एक नवनिर्मित भवन में ले गया और दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने अपने माता-पिता को पूरी कहानी सुनाई और पीड़िता के पिता ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन नूरपुर के जांच अधिकारी ने मामले की जांच करके आरोपी प्रेम चंद के खिलाफ विशेष न्यायाधीश धर्मशाला के समक्ष आरोप पत्र पेश किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए। अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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