Edited By Vijay, Updated: 30 Aug, 2019 04:41 PM
मंडी जिला के सुंदरनगर न्यायालय में विचाराधीन चैक बाऊंस के एक मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 सुंदरनगर अनीश कुमार की अदालत ने चैक बाऊंस मामला सिद्ध होने पर.....
सुंदरनगर (नितेश सैनी): मंडी जिला के सुंदरनगर न्यायालय में विचाराधीन चैक बाऊंस के एक मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 सुंदरनगर अनीश कुमार की अदालत ने चैक बाऊंस मामला सिद्ध होने पर आरोपी को 4 माह का कारावास व शिकायतकर्ता को 1 लाख 50 हजार रुपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। हर्जाना न देने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त एक माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य को-ऑप्रेटिव बैंक ब्रांच ऑफिस धनोटू तहसील सुंदरनगर, जिला मंंडी ने ब्रांच मैनेजर गोविंद राम के माध्यम से अधिवक्ता चुनी लाल अवस्थी द्वारा दोषी परमा राम पुत्र सरदारू, निवासी साई, डाकघर जुगाहण, तहसील सुंदरनगर जिला मंंडी के खिलाफ चैक बाऊंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट,1881 की धारा 138 में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।
जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता चुनी लाल अवस्थी ने कहा कि दोषी परमा राम ने उपरोक्त बैंक से लोन लिया था। दोषी ने इस लोन के भुगतान के लिए बैंक को 1 लाख 50 हजार रुपए का एक चैक दिया था, जोकि दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से बाऊंस हो गया था और दोषी लोन की राशि वापस लौटने में असफल रहा, जिस पर अदालने उसे उक्त सजा सुनाई।