Edited By Vijay, Updated: 04 Jan, 2024 06:50 PM
एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर-1 अम्ब निरंजन सिंह की अदालत ने चैक बाऊंस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल का कारावास और 17.25 लाख रुपए हर्जाना अदा करने की सजा सुनाई है।
अम्ब (अश्विनी): एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर-1 अम्ब निरंजन सिंह की अदालत ने चैक बाऊंस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल का कारावास और 17.25 लाख रुपए हर्जाना अदा करने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता संदीप एस. चन्देल ने बताया शिकायतकर्त्ता रमेश चंद पुत्र रतन चंद निवासी पंजोआ लडोली के साथ एक व्यक्ति ने 15 जनवरी, 2019 को अपनी कुछ जमीन को 6 लाख रुपए में बेचने का इकरारनामा किया था।
शिकायतकर्त्ता ने उस व्यक्ति को 5.75 लाख रुपए दे दिए थे बाकी 25 हजार रुपए रजिस्ट्री के समय देने थे परन्तु उस व्यक्ति ने जमीन की बढ़ती कीमत देखकर शिकायतकर्त्ता को जमीन की रजिस्ट्री नहीं की तथा बदले में इकरारनामे के तहत दोगुनी राशि का 11.50 लाख का चैक शिकायतकर्त्ता को दे दिया। जब शिकायतकर्त्ता ने चैक को बैंक में भुगतान के लिए लगाया तो बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण चैक बाउंस हो गया। शिकायतकर्त्ता ने वकील के माध्यम से आरोपी को लीगल नोटिस भेजा और बाद में कोर्ट में केस दायर कर दिया। करीब 4 वर्ष तक चले केस में गवाहों के दर्ज हुए बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने फैसले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।
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