केंद्र सरकार का सख्त फरमान, अब TB मरीज की जानकारी छुपाना डॉक्टरों को पड़ सकता है महंगा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Mar, 2018 09:36 AM

central government strict order

टी.बी. को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब मरीज की जानकारी छुपाना चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधन से लेकर कैमिस्टों तक को महंगा पड़ सकता है और इसके लिए दोषी पाए जाने पर जेल भी हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करते...

मंडी: टी.बी. को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब मरीज की जानकारी छुपाना चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधन से लेकर कैमिस्टों तक को महंगा पड़ सकता है और इसके लिए दोषी पाए जाने पर जेल भी हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि यदि चिकित्सकों द्वारा टी.बी. मरीज की जानकारी जिला टी.बी. अधिकारी या स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ सांझा नहीं की जाती है तो इसके लिए दवाइयां लिखने वाला चिकित्सक, लैब, दुकानदार पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए उन्हें आई.पी.सी. की धारा 269 व 270 के तहत 6 माह से लेकर 2 साल तक की सजा व जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।  


2025 तक भारत होगा क्षयरोग से मुक्त 
हाल ही में 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया भर के टी.बी. के लोगों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने भारत को 20125 तक टी.बी. मुक्त बनाने के दिशा-निर्देश दिए। ताकि इस भयानक बीमारी को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके। इस बैठक में देश भर के सभी स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी भाग लिया था। इसके साथ ही सितम्बर, 2018 में यू.एन. की मीटिंग भी की जाएगी जिसमें टी.बी. के बारे स्पैशल मीटिंग की जाएगी। 


2012 से टी.बी. की सूचना देना किया था जरूरी 
वर्ष 2012 में ही टी.बी. को सूचनात्मक रोग घोषित किया गया था। इसके तहत टी.बी. के मरीज की सूचना नोडल अधिकारी और स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ सांझा करना जरूरी है। हालांकि अभी तक इस मामले में दोषियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई या सजा का प्रावधान नहीं था। 

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