लापरवाही से गाड़ी चलाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 12 Sep, 2018 06:49 PM

car driving had expensive from careless court gave this punishment

जोगिंद्रनगर की न्यायिक दंडाधिकारी नेहा शर्मा की अदालत में हंसराज पुत्र तोता राम गांव समहोली डाकघर द्राहल जोगिंद्रनगर जिला मंडी को गाड़ी को तेज रफ्तारी व लापरवाही से चलाने के मामले में धारा 279, 337, 304ए आई.पी.सी. के तहत 2 वर्ष की कैद व 3000 हजार...

जोगिंद्रनगर: जोगिंद्रनगर की न्यायिक दंडाधिकारी नेहा शर्मा की अदालत में हंसराज पुत्र तोता राम गांव समहोली डाकघर द्राहल जोगिंद्रनगर जिला मंडी को गाड़ी को तेज रफ्तारी व लापरवाही से चलाने के मामले में धारा 279, 337, 304ए आई.पी.सी. के तहत 2 वर्ष की कैद व 3000 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस हादसे में सारिका नामक बच्ची की मौत भी हो गई थी। सरकार की तरफ से मुकद्दमें की पैरवी करने वाले उप अभियोजन अधिकारी चनन सिंह डोगरा के अनुसार उक्त घटना 22 अप्रैल, 2010 की है जब जगदीश चंद पुत्र तुलसी राम गांव चल्हारग सायं 6 बजे के करीब अपनी बच्चियों सानिया व सारिका के साथ अपने घर के साथ ही खुली जगह में मौजूद था। इस दौरान दोनों बच्चियां खेल रही थीं।

टायर के नीचे आ गई थी बच्ची
उसी समय मच्छयाल की तरफ से गाड़ी (जीप) जिसे दोषी हंसराज तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाता हुआ आया। इस दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क छोड़कर खुली जगह में रमेश चंद के आंगन में आ पहुंची जहां बच्चियां खेल रही थीं। इस दौरान बच्ची सारिका गाड़ी के टायर के नीचे आ गई तथा उसकी मौत हो गई, जबकि उसकी बहन सानिया को चोटें आई थीं। 22 अप्रैल, 2010 को ही इस घटना का थाना जोगिंद्रनगर में मामला दर्ज हुआ था तथा चालान अदालत में पेश हुआ। अदालत में 15 गवाह पेश किए गए। अपराध सिद्ध होने पर अदालत द्वारा दोषी को उक्त सजा सुनाई गई।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!