HC ने सहकारी सभा को 2,62,373 रुपए जमा करवाने के जारी किए आदेश

Edited By Ekta, Updated: 12 Oct, 2018 11:37 AM

by hc order issued for depositing rs 262 373 in cooperative house

खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत उचित मूल्य की दुकान में कथित तौर पर अनियमितताएं बरतने के आरोप को लेकर दायर मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने बरोटा ग्राम सेवा सहकारी सभा को 2,62,373 रुपए राज्य सरकार के समक्ष जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य...

शिमला (मनोहर): खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत उचित मूल्य की दुकान में कथित तौर पर अनियमितताएं बरतने के आरोप को लेकर दायर मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने बरोटा ग्राम सेवा सहकारी सभा को 2,62,373 रुपए राज्य सरकार के समक्ष जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिलासपुर को आदेश जारी किए हैं कि वह बरोटा ग्राम सेवा सहकारी सभा व उसके सेल्समैन भंडारी राम को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू करें। अगर यह अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अनियमितताओं की पूर्ति सहकारी सभा से की जानी है तो यह वसूली उससे ही की जाए। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह राशि सेल्समैन से वसूली जानी है तो सहकारी सभा यह राशि सेल्समैन से वसूलने का अधिकार रखेगी। 

याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार भंडारी राम को 17 अगस्त, 2009 को जिला नियंत्रक बिलासपुर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके खिलाफ उचित मूल्य की दुकान में कथित तौर पर अनियमितताएं बरतने के लिए कार्रवाई शुरू की थी। भंडारी राम का संतोषजनक उत्तर न पाए जाने पर उसके खिलाफ 2,62,373 रुपए वसूलने के आदेश जारी किए गए थे जिसके खिलाफ भंडारी राम ने निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के समक्ष अपील दाखिल की थी लेकिन निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति ने भंडारी राम की अपील को स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किए थे कि सहकारी सभा कथित अनियमितताओं के लिए 2,00,000 रुपए सरकारी कोष में जमा करवाए। सहकारी सभा ने प्रधान सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के समक्ष दूसरी अपील दाखिल की लेकिन यहां प्रार्थी की अपील खारिज हो गई।  

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