मतदान से 48 घंटे पहले जनसभा, बैठक व जुलूस पर प्रतिबंध

Edited By Kaku Chauhan, Updated: 15 Jan, 2021 02:04 PM

ban on public meeting meeting and procession 48 hours before voting

जिले में पंचायती राज चुनाव के लिए 17, 19 व 21 जनवरी को होने वाले मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा या बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जुलूस आदि निकालने पर भी...

चम्बा(काकू)जिले में पंचायती राज चुनाव के लिए 17, 19 व 21 जनवरी को होने वाले मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा या बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जुलूस आदि निकालने पर भी प्रतिबंध होगा।
डी.सी. एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दुनी चंद राणा द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 160 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन (नियम) 1994 के नियम 32 के तहत इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक इस दौरान चुनाव से संबंधित कोई सामग्री किसी भी माध्यम से प्रदर्शित करने पर भी मनाही रहेगी। गीत- संगीत और मनोरंजन के अन्य कार्यक्रम के माध्यम से भी कोई व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। आदेश की उल्लंघना होने की सूरत में व्यक्ति के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158- बी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उल्लंघनकर्ता को 2 वर्ष तक की कैद अथवा जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

 

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