Edited By kirti, Updated: 22 Mar, 2020 04:27 PM
हिमाचल में कोरोना वायरस के दो मरीज सामने आने के बाद पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस प्रवक्ता डॉ. खुशहाल शर्मा ने बताया कि किसी भी नियम या आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।
शिमला : हिमाचल में कोरोना वायरस के दो मरीज सामने आने के बाद पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस प्रवक्ता डॉ. खुशहाल शर्मा ने बताया कि किसी भी नियम या आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। लोग नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। सरकार के आदेश न मानने पर पुलिस ने कांगड़ा के शाहपुर थाने में दुबई से आई पीड़िता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 269 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी या लापरवाही से ऐसा कोई कार्य करता है जिसे वह जानता है कि उससे किसी खतरनाक बीमारी के संक्रमण की संभावना हो तो उसे छह मास, जबकि अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के अनुसार किसी खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने के लिए दो साल तक की कैद या जुर्माने या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। शर्मा ने कहा कि धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, जिसमें उल्लंघनकर्ता को 6 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।