राज्य कर व आबकारी विभाग ने कर चोरी के दो मामलों से वसूला 1,11,740 रुपए जुर्माना

Edited By Rahul Singh, Updated: 05 Aug, 2024 06:52 PM

a fine of rs 1 11 740 was recovered from two cases of tax evasion

राज्य कर व आबकारी विभाग ऊना ने विभागीय नाका गगरेट और साथ लगते क्षेत्र में गतदिनों विशेष चेकिंग के दौरान विभिन्न वाहनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दो मामलों में बिना बिल के स्वर्ण/चांदी के आभूषण और आयरन स्क्रैप मिलने पर जीएसटी अधिनियम के तहत...

ऊना। राज्य कर व आबकारी विभाग ऊना ने विभागीय नाका गगरेट और साथ लगते क्षेत्र में गतदिनों विशेष चेकिंग के दौरान विभिन्न वाहनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दो मामलों में बिना बिल के स्वर्ण/चांदी के आभूषण और आयरन स्क्रैप मिलने पर जीएसटी अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। यह जानकारी उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी ऊना विनोद सिंह डोगरा ने दी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पकड़े गए सोने/चांदी के आभूषणों का कुल मूल्य 5,30,295 रूपये और आयरन स्क्रैप का मूल्य 2,22,000 रूपये बनता है।

उन्होंने बताया कि विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 1,11,740 रूपये का अर्थदंड लगाया जोकि मौके पर वसूला गया। इस विशेष चैकिंग में विभाग के ओर से एएसटीइओ नरेंदर पठानिया, सहायक बालकृष्ण और चालक जितेंदर शामिल रहे। विनोद सिंह डोगरा ने कहा कि विभाग प्रदेश के बाहर से लाए जाने वाले सामान पर कड़ी नज़र रखे हुए है। उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 30 के तहत 200 रूपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है। इसके अलावा 50 हज़ार से अधिक मूल्य के समान परिवहन करने पर ई-वे बिल अनिवार्य है।

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