Edited By Vijay, Updated: 01 Dec, 2023 04:33 PM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना विवेक शर्मा की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में हत्या के 2 आरोपियों को बरी किया है। अधिवक्ता आरके धनोटिया तथा मुफ्त कानूनी सहायता के तहत अधिवक्ता प्रवीण चौधरी ने बताया कि थाना अम्ब में 30 अक्तूबर, 2018 को हत्या...
मुबारिकपुर (केहर): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना विवेक शर्मा की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में हत्या के 2 आरोपियों को बरी किया है। अधिवक्ता आरके धनोटिया तथा मुफ्त कानूनी सहायता के तहत अधिवक्ता प्रवीण चौधरी ने बताया कि थाना अम्ब में 30 अक्तूबर, 2018 को हत्या करने की शिकायत हुई थी। पुलिस जांच के अनुसार खुशी लाल निवासी मैड़ी व बंटी कुमार निवासी अम्बोटा को 32 गवाहों के साथ हत्या का आरोपी बनाकर न्यायालय में चालान पेश किया था। इस कारण हत्या के दोनों आरोपी लगातार 5 वर्ष तक जेल में रहे। आरोपियों पर आरोप गंभीर होने के कारण अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी थी। अधिवक्ता आरके धनोटिया तथा मुफ्त कानूनी सहायता के तहत अधिवक्ता प्रवीण चौधरी की दलीलें सुनने के बाद सैशन जज ऊना की अदालत ने दोनों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
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