अब 12,000 मिलेगा वजीफा, छात्रों की संख्या में भी की बढ़ौतरी

Edited By Ekta, Updated: 26 Jun, 2018 11:05 AM

12 000 will now get scholarship

प्रदेश सरकार ने डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया है। इसके तहत सरकार ने इस राशि को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति छात्र किया है। इसके साथ ही सरकार ने इसमें छात्रों की संख्या में भी इजाफा किया है। अब 11वीं और 12वीं के 2,500...

शिमला (प्रीति): प्रदेश सरकार ने डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया है। इसके तहत सरकार ने इस राशि को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति छात्र किया है। इसके साथ ही सरकार ने इसमें छात्रों की संख्या में भी इजाफा किया है। अब 11वीं और 12वीं के 2,500 छात्रों को इस योजना के तहत छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे पूर्व दोनों कक्षाओं के 1,000-1,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाती थी लेकिन अब उक्त कक्षाओं में 1,250-1,250 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। यह छात्रवृत्ति एस.सी. व ओ.बी.सी. के उन छात्रों को दी जाती है जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मैरिट में रहे हैं। इन छात्रों की अलग से मैरिट बनाई जाती है।


इस दौरान एस.सी. वर्ग से टॉप-1,250 व ओ.बी.सी. वर्ग से टॉप-1,000 मेधावी छात्रों को मैरिट के आधार पर यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रों को 2 साल तक यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें छात्रों के 11वीं के रिजल्ट भी देखे जाएंगे। परफॉर्मैंस अच्छी होने पर ही 12वीं कक्षा में छात्र को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्रों को स्कूल के मुखिया के पास आवेदन करना होगा। इसमें छात्रों को आवश्यक दस्तावेज भी देने होंगे जो स्कूल प्रबंधन द्वारा जिला उपनिदेशक को भेजने होंगे। इसके बाद उपनिदेशक छात्रों का चयन कर जिला की फाइनल लिस्ट बनाएंगे जिसे उन्हें तय अवधि में शिक्षा निदेशक को भेजना होगा। इस दौरान यदि स्कूल मुखिया गैर-हाजिर है तो छात्र सीधे उपनिदेशक को इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।


स्कूल प्रधानाचार्य और उपनिदेशकों की जिम्मेदारी तय
सरकार ने डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना को लेकर स्कूल प्रधानाचार्य और उपनिदेशकों की जिम्मेदारी तय की है। उक्त अधिकारियों को चैक रखना होगा कि कोई भी अपात्र छात्र इस योजना का लाभ न उठा सके। पात्र छात्रों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद भी यदि ऐसा मामला सामने आता है तो उच्च शिक्षा निदेशक मामले पर सुनवाई कर इसका निपटारा कर सकते हैं। इस दौरान यदि छात्र निदेशक द्वारा सुनाए गए फैसले से नाखुश है तो वह 45 दिन में शिक्षा सचिव को अपील कर सकता है। 

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