Edited By Updated: 10 Oct, 2015 12:59 AM
स्थानीय न्यायालय ने 156 (3) के तहत दिलीप सिंह पुजारी श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर ज्वाली की शिकायत पर सुनवाई करते हुए ज्वाली निवासी मनु शर्मा पुत्र बीरबल शर्मा पर धोखाधड़ी....
ज्वाली: स्थानीय न्यायालय ने 156 (3) के तहत दिलीप सिंह पुजारी श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर ज्वाली की शिकायत पर सुनवाई करते हुए ज्वाली निवासी मनु शर्मा पुत्र बीरबल शर्मा पर धोखाधड़ी व अन्य आरोपों पर ज्वाली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने व जांच करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सोमराज जम्वाल ने बताया कि मनु शर्मा ने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मन्दिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के नाम पर मन्दिर कमेटी की बिना अनुमति से लोगों से चंदे के रूप में उगाही की।
जब इस बारे मंदिर के पुजारी ने मनु शर्मा से अवैध रूप से चंदा इकट्ठा करने बारे पूछा तो मनु शर्मा ने मन्दिर में आकर पुजारी दिलीप सिंह के साथ झगड़ा किया व पुजारी को जान से मारने की धमकी दी जबकि उस समय मन्दिर में राम कथा का कार्यक्रम चल रहा था। ज्वाली पुलिस थाने के एसएचओ सुरजीत कुमार ने बताया कि न्यायालय की ओर से दिलीप सिंह की शिकायत प्राप्त हुई जिस पर कार्रवाई करते हुए मनु शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।